CM Mangla Pasu Bima Yojana 2025: पशुपालकों को मिलेगा 40,000 रुपये तक का लाभ, ऐसे करें आवेदन

Mangla Pasu Bima Yojana 2025: राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के लिए “मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025” शुरू की है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट जैसे पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। यदि बीमित पशु की किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो सरकार 40,000 रुपये तक का मुआवजा देगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन mmpby.rajasthan.gov.in पर शुरू हो चुका है।
अगर आप भी एक पशुपालक हैं और अपने पशुओं का बीमा करवाना चाहते हैं, तो इस लेख में आपको योजना की पूरी जानकारी दी जा रही है, जिसमें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और बीमा क्लेम की प्रक्रिया शामिल है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025 क्या है?
राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पशुपालकों को पशुधन की हानि से बचाने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने का है। इस योजना में सरकार 21 लाख पशुओं का बीमा करवाएगी, जिसमें –
- 5 लाख गाय/भैंस
- 5 लाख भेड़/बकरी
- 1 लाख ऊंट
इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025 की विशेषताएँ
विशेषता | विवरण |
---|---|
लॉन्च वर्ष | 2024-25 |
योजना का बजट | ₹400 करोड़ |
बीमित पशु | 5 लाख गाय/भैंस, 5 लाख भेड़/बकरी, और 1 लाख ऊंट |
लक्ष्य पशुओं की संख्या | कुल 21 लाख पशु |
बीमा अवधि | 1 वर्ष |
पात्र पशु | टैग लगे हुए, दुग्ध उत्पादक एवं भारवाहक पशु |
पंजीकरण शुल्क | निःशुल्क |
पात्र लाभार्थी | जनआधार कार्ड धारक पशुपालक, गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक, लखपति दीदी पशुपालक |
बीमा के लिए पात्र पशु और उनकी उम्र सीमा
बीमा के लिए पात्र पशुओं की न्यूनतम और अधिकतम उम्र इस प्रकार होगी –
पशु का प्रकार | बीमा के लिए आयु सीमा |
---|---|
गाय (दुग्ध उत्पादक) | 3 से 12 वर्ष |
भैंस (दुग्ध उत्पादक) | 4 से 12 वर्ष |
बकरी (मादा) | 1 से 6 वर्ष |
भेड़ (मादा) | 1 से 6 वर्ष |
ऊंट (नर/मादा) | 2 से 15 वर्ष |
बीमा मूल्य निर्धारण (क्लेम राशि कितनी मिलेगी?)
यदि बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है, तो पशुपालक को निम्नानुसार बीमा क्लेम मिलेगा –
पशु का प्रकार | मूल्य निर्धारण का आधार | अधिकतम मूल्य |
---|---|---|
गाय | ₹3000 प्रति लीटर दूध उत्पादन प्रतिदिन | ₹40,000 |
भैंस | ₹4000 प्रति लीटर दूध उत्पादन प्रतिदिन | ₹40,000 |
बकरी (मादा) | – | ₹4,000 |
भेड़ (मादा) | – | ₹4,000 |
ऊंट | – | ₹40,000 |
बीमा मूल्य का निर्धारण पशु चिकित्सक द्वारा किया जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा।
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है –
- सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट mmpby.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- “रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें” के बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर “मैं पंजीकरण के उद्देश्य से जन आधार के उपयोग के लिए अपनी सहमति देता हूँ।” को सेलेक्ट करें।
- अपना जन आधार नंबर दर्ज करें और “Fetch Details” पर क्लिक करें।
- अपना जन आधार नंबर OTP से वेरीफाई करें।
- अब आपके सामने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का फॉर्म खुल जाएगा।
- फॉर्म में अपने और अपने पशुओं की सभी जानकारी भरें।
- Submit बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद आपको SMS के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा।
मंगला पशु बीमा योजना के लिए मोबाइल ऐप से आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन सरकार द्वारा जारी किए गए मोबाइल ऐप के माध्यम से भी किया जा सकता है।
- सबसे पहले Google Play Store से “Mangla Pashu Bima Yojana App” डाउनलोड करें।
- एप ओपन करें और अपना जन आधार नंबर डालकर OTP से वेरीफाई करें।
- योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और Submit करें।
- आवेदन की पुष्टि आपको SMS के जरिए प्राप्त होगी।
Mangla Pasu Bima Yojana 2025: बीमा क्लेम कैसे मिलेगा?
अगर आपके बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा क्लेम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं –
- बीमा कंपनी को तुरंत सूचित करें।
- बीमा प्रतिनिधि पशु का सर्वे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करेगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद, 21 कार्य दिवसों में बीमा राशि पशुपालक के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
किन परिस्थितियों में बीमा क्लेम मिलेगा?
- आग लगने
- सड़क दुर्घटना
- आकाशीय बिजली गिरने
- प्राकृतिक आपदा
- जहरीला घास खाने
- सर्प/कीड़ा काटने
- बीमारी के कारण मृत्यु
Mangla Pasu Bima Yojana 2025: जरूरी दस्तावेज
योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –
- जनआधार कार्ड
- पशु टैग प्रमाणपत्र
- गोपाल क्रेडिट कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- पशु के साथ फोटो
- लखपति दीदी कार्ड
मंगला पशु बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर
अगर आवेदन करते समय कोई परेशानी आती है या योजना से जुड़ी अधिक जानकारी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं –
📞 हेल्पलाइन नंबर: 0141-2742709
📧 ईमेल: it.ah@rajasthan.gov.in
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025 राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो पशुपालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आप राजस्थान के पशुपालक हैं, तो इस योजना में आवेदन कर अपने पशुओं का निःशुल्क बीमा करवाएं और 40,000 रुपये तक का क्लेम प्राप्त करें।